जमीन दलाल-माफिया-पुलिस गठजोड़ का एक और मामला:
अवैध जमीन दलाली और कब्जा करने के धंधे में आकंठ डुबी रांची पुलिस के नुमाइंदों की फौज बढ़ती ही जा रही है।
ओरमांझी थाना पुलिस के प्रभारी संजय कुमार ने एक हुन्डा के तहत जब जमीन पर कब्जा दिलाने में विफल रहे तो उन्होनें कानून को अपनी बपौती समझते हुये एक 60 वर्षीय प्रतिष्ठित समाजिक कार्यकर्ता व स्थानीय वरिष्ठ व्यवसासी राम दास साहु पर अनेक घिनौने मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित करने की मुहिम में पिल पड़े।
थाना प्रभारी की मिलिभगत से दायर फर्जी एफआईआरः
ओरमांझी थाना में दर्ज कांड संख्या-146/14, दिनांकः 13.10.2014 के अनुसार रांची के इंद्रपुरी रातु रोड नंबर-10 निवासी वासुदेव प्रसाद का आरोप है कि जब वह ओरमांझी थानान्तर्गत आनंदी गांव अवस्थित खाता नंबर-208, प्लॉट नंबर-550 में अपनी पत्नी के नाम से हालिया खरीदगी 12 डीसमिल भूमि पर बाउण्ड्री सहित घर निर्माण करा रहा था कि उसी गांव के निवासी रामदास साहु पिता सोभनाथ साहु ने अन्य दो आदमी के साथ आकर काम करने से मना किये…मजदूर का कुदाली छिन कर फेंक दिये..और बोला कि काम कराने की एवज में 2 लाख की रंगदारी देनी होगी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, उसके बाद इंकार करने पर उसके पुत्र (अनाम) के साथ लप्पड़-थप्पड़ किया गया…भाग जाने को कहा गया…2 लाख की रंगदारी नहीं देने पर जान मारने की धमकी दी गई। और बगल में खड़ी उसकी पत्नी का गले की चेन, जिसकी कीमत 30,000 रुपये थी, उसे छीन लिया गया।
यह है सच्चाईः
राजनामा.कॉम की टीम ने जब उपरोक्त प्राथमिकी के आधार पर सघन पड़ताल की तो स्पष्ट हुआ कि इस तरह की आनंदी गांव में 13 अक्टूबर तो दूर, कभी कोई घटना घटित नहीं हुई है।
दरअसल, ओरमांझी थाना के प्रभारी संजय कुमार ने जाने-माने पेप्सी-कोकोकोला सप्लायर वासुदेव प्रसाद के साथ एक विवादित जमीन पर जबरन कब्जा दिलाने की डील की है और अपने उसी मुहिम को अंजाम देने के लिये हर हथकंडा अपना रहे हैं।
सच्चाई तो यह है कि ओरमांझी थाना के ग्राम राजस्व आनंदी स्थित जिस खाता नंबर-208, प्लॉट संख्या- 550, कुल रकबा-1.50 एकड़ के एक हिस्से पर पुलिस प्रभारी की अगुआई में जबरन कब्जा दिलाने की बात उभर कर सामने आई है… वह गांव के ही आरोपी राम दास साहू पिता सोभनाथ साहू की पुश्तैनी संयुक्त जमीन है और उसका आपस में बंटबारा हो चुका है। बंटबारोपरांत उन्होंने अपने चचेरे भाई रामजी साहू पिता स्व. रामप्रसाद साहू से वर्ष 2010 में उसी रकबा का 35 डिसमिल जमीन की खरीदगी की है। शेष बचे जमीन में से 12 डिसमिल जमीन श्री रामजी साहू ने 18 जून 2014 को श्रीमति मनी देवी पति वासुदेव प्रसाद को बेच दिया।
इस खरीद-बिक्री को लेकर खतियानी वारिस और बगल के जमीन के मालिक होने के नाते राम दास साहु ने भूमि सुधार उप समाहर्ता रांची के सक्षम न्यायालय में दिनांकः 15.07.14 को प्रियम्पसन वाद दाखिल कर रखा है।
अंचलाधिकारी ने शिकायत कर्ता को बताया गलतः
विगत 14.10.2014 को ओरमांझी के अंचलाधिकारी ने भी थाना प्रभारी को लिखित निर्देश देते हुये लिखा है कि राजस्व ग्राम आनन्दी के खाता संख्या-205, प्लॉट संख्या-550. कुल रकबा-1.50 एकड़ मद्दे रकबा- 0.60 में श्री रामदास साहु पिता शोभनाथ साहु से बंटबारे संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि का फैसला सक्षम न्यायालय में चल रहा है, जिसका प्रियम्सन वाद संख्या- 3/2014 है।
अंचलाधिकारी ने आगे लिखा था कि विपक्ष श्रीमति मनी देवी पति वासुदेव प्रसाद के द्वारा जबरन दखल-कब्जा करने की कोशिश की जा रही है…अतः आप (ओरमांझी थाना प्रभारी) उक्त आवेदित भूमि पर अपने स्तर से तत्काल शांति बहाल करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो।
रामटहल चौधरी ने एसएसपी से जांच करवाने को लिखा, कहा- प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं साहु:
इधर स्थानीय सांसद व वरिष्ठ भाजपा नेता रामटहल चौधरी ने इस मामले की जानकारी मिलते ही रांची के सीनियर एसपी प्रभात कुमार को कड़ा पत्र लिखते हुये अपने स्तर से उच्चस्तरीय जांच कराने को कहा है।
श्री चौधरी ने एएसपी को लिखे पत्र में कहा है कि श्री राम दास साहु एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ओरमांझी थाना के प्रभारी जमीन दलालों से सांठगांठ कर मनगढ़ंत मुकदमे में फंसा रही है।