राज़नामा.कॉम डेस्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी को देश के नियम मानने ही होंगे।
कोर्ट ने कहा कि यदि डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है, तो ट्विटर को इनका पालन करना होगा।
इस टिप्पणी के साथ ही जस्टिस रेखा पल्ली ने एडवोकेट अमित आचार्य की याचिका पर केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
एडवोकेट अमित आचार्य ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्विटर ने नए नियमों का पालन नहीं किया है।
दूसरी ओर, ट्विटर ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उसने नियमों का पालन किया है और एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दावे को गलत ठहराया।
अदालत ने कहा, ‘यदि इन (नियमों) पर रोक नहीं लगाई गई है, तो उन्हें इसका पालन करना होगा।’