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पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में लोजपा नेता समेत 14 लोग दोषी करार,13 साल बाद आया फैसला

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दोषियों के ऊपर सजा की बिंदु क्या हो, इस पर 22 सितंबर को न्यायालय में सुनवाई होगी….

राजनामा.कॉम। बिहार के समस्तीपुर जिला के चर्चित पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में 13 साल बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। दोषियों में लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के प्रखंड अध्यक्ष और महुली पंचायत के मुखिया स्वयंवर यादव समेत राजनीति के चर्चित चेहरे शामिल हैं।

रोसड़ा थाना कांड संख्या 173/2008 मामले में सुनवाई करते हुए रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय की अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिनमें से केवल 13 लोग ही कोर्ट में पेश हुए। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि 22 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होने के बाद वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

वहीं, इस मामले में दिवंगत विकास रंजन के पिता फूलकांत चौधरी ने कहां कि 13 साल बाद न्यायालय के द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, यह कानून की जीत है। इससे उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। उनके वकील हीरा कुमारी ने बताया कि न्यायालय का फैसला सही है। अदालत पर सभी को विश्वास था और वैसा ही न्याय हुआ है।

बता दें कि 25 नवंबर, 2008 को एक दैनिक अखबार के पत्रकार विकास रंजन की हत्या हथियारबंद अपराधियों के द्वारा उस वक्त कर दी गई थी जब वो अपने दफ्तर से घर के लिए निकल रहे थे।

पहले से घात लगाए अपराधियों ने कार्यालय के नीचे ही ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए विकास रंजन को मौत की नींद सुला दी थी। पत्रकार की मौत के बाद पिता फूलकांत चौधरी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और 14 लोगों को आरोपी बनाया था।

अदालत ने जिन्हें दोषी ठहराया है, उनमें लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव, रोसड़ा में मुखिया का प्रतिनिधि बब्लू सिंह, शूटर कृष्ण कुमार यादव उर्फ बरकू यादव शामिल हैं। बरकू एक अन्य मामले में फिलहाल जेल में ही सजा काट रहा है। मोहन यादव के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है।

 

 

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