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बीबीसी पर प्रतिबंध याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘हमारा समय बर्बाद मत कीजिए’ 

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राजनामा.कॉम। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) पर पूर्ण प्रतिबंध व उसकी एक विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में भारत में बीबीसी के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की गई थी।

हिंदू सेना की तरफ से दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि ये याचिका पूरी तरह गलत है। हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि ‘हमारा समय बर्बाद मत कीजिए’

याचिकाकर्ता की ओर से वकील पिंकी आनंद ने कहा कि बीबीसी पूरी तरह भारत विरोधी है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है। अदालत के पास इस पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बीबीसी देश की छवि खराब करना चाहता है। कभी निर्भया, कभी कश्मीर और अब गुजरात दंगे मुद्दे पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाकर देश की छवि खराब करने की कोशिश की है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह की राहत कैसे मांग सकते हैं, यह पूरी तरह से गलत है। साथ ही सवाल पूछते हुए कहा कि आप कोर्ट से बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कैसे कर सकते हैं? क्या कोर्ट डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा सकता है?

हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘एक डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है।’ कोर्ट ने कहा कि याचिका में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती, लिहाजा यह सुनवाई योग्य नहीं है।

दरअसल, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीबीसी पर भारत में संचालन से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसके साथ ही गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री को साजिश बताते हुए एनआईए जांच की भी मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

हालांकि इससे पहले 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से तीन हफ्तों में जवाब मांगा था।

पिछले दिनों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंद्रेश की बेंच ने एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एमएल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई की थी। याचिका में सरकार के फैसले को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया था।

इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने कहा था यह एक ऐसा मामला है जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्री से बैन हटना चाहिए।

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