Friday, December 8, 2023
अन्य

    सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को चार माह कैद की सजा सुनाई

    नई दिल्ली (इंडिया न्यूज रिपोर्टर)। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को चार महीने की कैद के साथ दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

    जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर चार हफ्ते में चुकाने का निर्देश दिया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10 फरवरी को कोर्ट ने विजय माल्या को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया था।

    24 जनवरी को कोर्ट ने कहा था कि दोषी का प्रत्यर्पण हो या नहीं, सजा पर फैसले के लिए और इंतजार नहीं होगा। दोषी अपने वकील के माध्यम से पक्ष रख सकता है।

    कोर्ट ने कोर्ट की मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता को एमिकस नियुक्त किया था। सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या के प्रत्यर्पण की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

    31 अगस्त 2020 को अवमानना के मामले में दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को विजय माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई, 2017 को डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर करने और सम्पत्ति का ब्यौरा न देने के लिए दोषी माना था।

    विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए रिव्यू पिटीशन दायर की थी। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की है।

    माल्या ने भारत में अपनी संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी की ओर से शुरू की गई कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की है। पुनर्विचार याचिका लंबे समय तक जजों के सामने नहीं लगी थी जिसकी वजह से कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से भी जवाब मांगा था।

    संबंधित खबरें

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    - Advertisment -

    एक नजर

    - Advertisment -
    error: Content is protected !!