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तब्लीगी जमात की मीडिया कवरेज पर केंद्र सरकार के ऐसे रुख से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट, कहा…

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राजनामा.कॉम। कोविड-19 के दौरान तब्लीगी जमात की मीडिया कवरेज को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से कहा है कि टीवी पर इस तरह के कंटेंट से निपटने के लिए सरकार को एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शीर्ष अदालत ने हलफनामे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, ‘पहले तो आपने सही हलफनामा दायर नहीं किया और बाद में जो हलफनामा दायर किया, उसमें दो अहम सवालों को छोड़ दिया गया।’

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना था, ‘हम ये जानना चाहते हैं कि टेलिविजन पर इस तरह के कंटेंट से निपटने के लिए किस तरह का मैकेनिज्म है।

बोबडे ने आगे कहा कि यदि ऐसा नहीं है तो आपको कोई मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। रेगुलेशन का काम एनबीएसए जैसे संगठनों पर नहीं छोड़ा जा सकता है।’

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस तरह के मामलों के लिए एक तंत्र  बनाने के लिए कहा है। मामले में सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

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