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सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ‘डिश टीवी’ को भेजी 4.16 हजार करोड़ रुपये चुकाने की नोटिश

डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर ‘डिश टीवी’ का कहना है कि उसे सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से लाइसेंस शुल्क और ब्याज समेत मिलाकर 4164.05 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है.. 

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राजनामा.कॉम। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 24 दिसंबर को एस्सेल समूह के स्वामित्व वाले इस डीटीएच ऑपरेटर को लाइसेंस जारी होने (अक्टूबर 2003) से लेकर वित्तीय वर्ष 2018-19 (2018-19) तक का भुगतान करने के लिए कहा है।

शेयर बाजार को दी गई सूचना में डिश टीवी का कहना है कि वह अभी इस नोटिस का अध्ययन कर रही है। इसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा।

इससे पहले एमआईबी ने अक्टूबर 2003 से लेकर वित्तीय वर्ष 2012-13 की लाइसेंस फीस के लिए वर्ष 2014 में इसी तरह का डिमांड नोटिस जारी किया था।

कंपनी ने इस नोटिस को  ‘दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय ट्रिब्यूनल’ में चुनौती दी थी, जिसके बाद इस पर स्टे लगा दिया गया था।

कंपनी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में, आदेश और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित रहने के कारण कंपनी सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से 24 दिसंबर को भेजे गए डिमांड नोटिस से सहमत नहीं है।’

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