वर्ष 2014 में अंतागढ़ विधानसभा के उपचुनाव का टेप सामने लाने वाले अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है।
यह मुकदमा टेप मामले से सुर्खियों में आए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने सोमवार को जिला सत्र न्यायालय में दायर किया।
उन्होंने अखबार के रिपोर्टर, संपादक, प्रधान संपादक, मुद्रक, प्रकाशक और ग्रुप के चेयरमेन के खिलाफ याचिका लगाई है।
अदालत ने साक्ष्य के लिए 19 जनवरी को समय दिया है। इस दिन मामले के गवाह युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिवारी, सूर्यकांत तिवारी और इकबाल अहमद रिजवी समेत अन्य गवाहों का बयान लिया जाएगा।
अदालत में उन्होंने अपने बयान में कहा कि बेबुनियाद और आधारहीन मामले में उनके सम्मान को चोट पहुंचाई गई है। इसकी वजह से उन्हें न्यायालय आना पड़ा है।
जोगी ने अंतागढ़ टेपकांड में उनका नाम शामिल करने पर अखबार को चेतावनी दी थी कि अगर सात दिन के भीतर माफी नहीं मांगी तो अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा।
इसके लिए पहले अखबार को नोटिस भेजी गई थी और इस बीच अखबार द्वारा खंडन या माफी नहीं मांगने के बाद, जोगी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500, 501, 502, 34 के तहत इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उदय लक्ष्मी परमार की अदालत में मानहानि का आपराधिक परिवाद दायर किया है।
अदालत में जोगी ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 30 दिसंबर के अंक में भ्रामक और असत्य समाचार प्रकाशित किया गया है, जिसमें अंतागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी की नाम वापसी के लिए सौदा किया गया।